खण्डवा – परिवहन विभाग द्वारा खण्डवा-इंदौर मार्ग पर यात्री बसों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान यात्री बसों के चालक/परिचालकों को बसों के सुरक्षित संचालन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
यात्री बसों में सुरक्षा के मानकों जैसे फस्र्ट एॅड बाक्स, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर का उपयोग, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, ओव्हरलोडिंग नहीं करने, तेज गति से वाहन नहीं चलाने एवं आपातकालीन खिड़की के पास सीट नहीं लगाए जाने, जिससे आपातकाल के समय खिड़की आसानी से खोली जा सके संबंधी समझाईश भी दी गई।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि बसों की चेकिंग में जिन बसों में अनियमिताएं पाई गई, ऐसी 22 यात्री बसों पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं जैसे वर्दी, नेम प्लेट, खतरनाक तरीके से वाहन संचालन अन्य धाराओं में कार्यवाही करते हुए 8 हजार रूपए शमन शुल्क वसूल किया गया।
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