करीब 14250 रूपये की 95 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ अवैध शराब जप्त

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खरगोन-  पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन  राकेश गुप्ता एवं उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन  चन्द्रशेखर सोलंकी द्वारा विशेष अभियान मे अवैध शराब की तस्करी करने वाले एवं परिवहन करने वालो पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक  धर्मवीर सिंह व अति. पुलिस अधीक्षक तरूणेन्द्रसिंह बघेल, अति. पुलिस अधीक्षक   मनोहरसिंह बारीया व समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य  में थाना गोगांवा चौकी अहिरखेडा की पुलिस टीम द्वारा अवैध कच्ची शराब का निर्माण करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ।

         चौकी अहिरखेडा थाना गोगांवा पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने खेत के पास नाले मे हाथ भट्टी कच्ची शराब बना रहा है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम का गठन कर ग्राम मोहाली मुखबिर के बताएं स्थान पर पहुंचे तो व्यक्ति द्वारा झाडियों की आड में अवैध महुआ की हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाई जा रही थी। व्यक्ति को घेराबंदी करते वह पुलिस को देखकर भाग गया। वहां पर एक ड्रम में तरल पदार्थ भरा हुआ पाया गया। जिसमे देशी हाय भट्टी की महुआ की शराब करीबन 95 लीटर कीमत करीब 14250 रुपये की व एक ड्रम 300 किलो लहान किमत 30000 रुपये की होना पाया गया। बाद उस व्यक्ति का नाम पते की जानकारी निकाली गयी तो उसका नाम गुलाब पिता नथा जाति तडवी भील लगभग उम्र 36 वर्ष निवासी मोहाली का होना पाया गया। आरोपी का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय पाया गया है।  आरोपी के विरुद्ध अपराध सदर पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

      कार्यावाही में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग भीकनगांव संजु चौहान व थाना प्रभारी गोगांवा उप निरीक्षक प्रवीण आर्य के मार्गदर्शन मे चौकी प्रभारी उनि धर्मेन्द्रसिंह यादव, उनि रामदास निगवाल, आरक्षक 947 संतोष बामनिया,आरक्षक 746 राजेश जायसवाल, आर.944 अनिल बामनिया, सै.158 योगन्द्रसिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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