-बैड़ी की उचित मूल्य दुकान निलंबित, विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज
अनोखा तीर हरदा। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हरदा द्वारा 5 सितंबर 2026 को शासकीय उचित मूल्य दुकान बैड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। विक्रेता द्वारा माह अगस्त व सितंबर 2026 का खाद्यान्न 444 परिवारों में से केवल 233 परिवारों को ही बांटा गया, शेष 211 परिवार खाद्यान्न से वंचित रह गए। साथ ही भौतिक स्टॉक एवं पीओएस मशीन स्टॉक के मिलान पर भारी कमी पाई गई। गेहूं 6996 किलोग्राम, चावल 1812 किलोग्राम, नमक 65 किलोग्राम और शक्कर 7 किलोग्राम कम पाई गई। दुकान में सूचना पटल, स्टॉक व मूल्य सूची बोर्ड एवं सतर्कता समिति बोर्ड नहीं लगा था। स्टॉक रजिस्टर, हितग्राही पंजी, शिकायत पंजी एवं निरीक्षण पंजी भी नहीं पाई गई। गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 का उल्लंघन पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा अशोक डहेरिया द्वारा दुकान को तत्काल निलंबित कर शेष दुकान में संलग्न किया गया है। विक्रेता श्रीमती चिंतामणि पति दिनेश नागवेल निवासी बैड़ी के विरुद्ध थाना हंडिया में 18 सितंबर 2026 को एफआईआर दर्ज कराई गई।
राशन वितरण में गड़बड़ी पर कार्रवाई

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