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Saturday, 17 October 2026
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बहुचर्तित रवि विश्वकर्मा हत्याकांड मामले में 7 आरोपीयों को आजीवन कारावास की सजा।

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बहुचर्तित रवि विश्वकर्मा हत्याकांड मामले में 7 आरोपीयों को आजीवन कारावास की सजा।

 

 

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अनोखा तीर नर्मदापुरम।जिले के पिपरिया शहर के बहुचर्चित रवि विश्वकर्मा हत्याकाण्ड में अहम फैसला आया, जिसमे अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल ने हत्याकाण्ड के 7 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सोहन लाल चौरे ने जानकारी देते हुए बताया कि पिपरिया के बहुचर्चित रवि विश्वकर्मा हत्याकांड में न्यायालय ने 7 आरोपियों को सजा सुनाई है। जिसमे राहुल पिता कामता, जगदीश उर्फ मुन्ना, अजय उर्फ कल्लू, नितिन उर्फ मामा, संजय उर्फ संजू, अजीत पटेल, राजेंद्र उर्फ रज्जू को भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत भारतीय दंड संहिता में दोषी पाया गया है । इस पूरे मामले में कुल 18 आरोपी बनाए गए थे, अभियोजन की ओर से 48 गवाहों एवं साक्ष्यों को देखते हुए यह फैसला सुनाया गया है। जिसमे न्यायालय में उपस्थित जगदीश उर्फ मुन्ना, राहुल, अजीत, संजय को जेल भेजा है। जिला अभियोजन अधिकारी सोहनलाल चौरे ने बताया कि नर्मदापुरम जिले के पिपरिया शहर के बहुचर्चित रवि विश्वकर्मा हत्याकाण्ड में अहम फैसला आया, जिसमे अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल ने हत्याकाण्ड के 7 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सोहन लाल चौरे ने जानकारी देते हुए बताया कि पिपरिया के बहुचर्चित रवि विश्वकर्मा हत्याकांड में न्यायालय ने 7 आरोपियों को सजा सुनाई है। जिसमे राहुल पिता कामता, जगदीश उर्फ मुन्ना, अजय उर्फ कल्लू, नितिन उर्फ मामा, संजय उर्फ संजू, अजीत पटेल, राजेंद्र उर्फ रज्जू को भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत भारतीय दंड संहिता में दोषी पाया गया है । इस पूरे मामले में कुल 18 आरोपी बनाए गए थे, अभियोजन की ओर से 48 गवाहों एवं साक्ष्यों को देखते हुए यह फैसला सुनाया गया है। जिसमे न्यायालय में उपस्थित जगदीश उर्फ मुन्ना, राहुल, अजीत, संजय को जेल भेजा है।

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