अनोखा तीर, हरदा। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर शुक्रवार को शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अबगांवकला में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी, सौरभ कुमार दुबे ने शिविर में उपस्थित विद्यार्थियों एवं विद्यालयीन स्टाफ को विश्व खाद्य दिवस के महत्व, खाद्य सुरक्षा, पौष्टिक आहार, खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने तथा प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त एवं सुरक्षित भोजन उपलब्ध होने के महत्व के संबंध में जानकारी प्रदान की। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने इस दौरान लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, म.प्र. पीड़ित प्रतिकर योजना के विधिक प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की। शिविर के दौरान विद्यार्थियों को नि:शुल्क विधिक सहायता एवं विधिक सलाह प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर, नालसा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल कर, विधिक सहायता आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही बच्चों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की जानकारी भी प्रदान की। इसी क्रम में डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल अनीस मोहम्मद खान ने विद्यार्थियों को नशे की लत से दूर रहने के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने नशे के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। शिविर में विद्यालय के प्राचार्य अजय पाराशर, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, पैरालीगल वालेंटियर्स एलके पारे तथा मोहन जाट आदि उपस्थित रहे।
विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन






