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Wednesday, 28 October 2026
हरदा

हरदा में प्रतिबंधित पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक

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अनोखा तीर, हरदा। जिले में पानी एवं कार्बाइड के मिश्रण से तैयार किए जाने वाले एसिटिलीन गैस के बॉटल फ्लैश लैंप तथा अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार सत्यम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, कुछ लोग पानी एवं कार्बाइड के मिश्रण से एसिटिलीन गैस के बॉटल फ्लैश लैंप आदि तैयार कर उनका विक्रय कर रहे हैं। इसके अलावा पटाखों, आतिशबाजी, लोहे की स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) भी बनाए और बेचे जा रहे हैं। इन गतिविधियों से आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी प्रतिबंधित पटाखों एवं कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय नहीं कर सकेगा। साथ ही, बोतल के ढक्कन में छेद कर नोजल स्थापित करके उसमें पानी डालने और कैल्शियम कार्बाइड के साथ रासायनिक क्रिया से उत्पन्न एसिटिलीन गैस से बॉटल फ्लैश लैंप तैयार करने तथा प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। कलेक्टर ने अनुविभागीय दंडाधिकारियों, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने और निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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