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Tuesday, 27 October 2026
भोपाल मध्य प्रदेश

मध्‍य प्रदेश में अब निजी स्कूलों को भौतिक निरीक्षण के बाद दी जाएगी मान्यता

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भोपाल- पहली से आठवीं तक के निजी स्कूलों को नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण देने के लिए इस बार अधिकारियों को भौतिक सत्यापन करना होगा। इसके लिए आवेदन करने के बाद विकासखंड स्त्रोत समन्वयक को 15 दिन में सत्यापन कर रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को भेजना होगी।

आठवीं तक के निजी स्कूलों की नवीन मान्यता

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2024-25 के लिए आठवीं तक के निजी स्कूलों की नवीन मान्यता और नवीनीकरण के आवेदन की प्रक्रिया पांच अक्टूबर से शुरू होगी। इसके आवेदन 20 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। दिसंबर तक अधिकारियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के साथ-साथ भौतिक निरीक्षण किया जाएगा।

जिओ टैग फोटो भी अपलोड करना होगा

इसके बाद ही मान्यता की कार्रवाई पूरी की जाएगी। बताया जा रहा है कि आरटीई के मानकों की पूर्ति के लिए निजी स्कूल भवन, कार्यरत शिक्षकों और स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जिओ टैग फोटो भी उन्हें अपलोड करना अनिवार्य है।

30 दिन के अंदर कलेक्टर के पास अपील लगाने का अधिकार

हालांकि, निजी स्कूल संचालकों को पहली बार आवेदन निरस्त होने के बाद 30 दिन के अंदर कलेक्टर के पास अपील लगाने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद स्कूल संचालक के पास आयुक्त एवं राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक के सामने अपील का विकल्प रहेगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

पांच हजार रुपये लगेगा विलंब शुल्क

नवीन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाली संस्था के लिए मान्यता शुल्क के रूप में प्राथमिक स्कूल के लिए पांच हजार रुपये, माध्यमिक स्कूल के लिए 7500 रुपये और प्राथमिक सह माध्यमिक शाला के लिए 10 हजार रुपये निर्धारित आनलाइन प्रक्रिया के अनुसार जमा करना होगा।

मान्यता नवीनीकरण के लिए प्राथमिक स्कूल को दो हजार रुपये, माध्यमिक स्कूल के लिए तीन हजार और प्राथमिक सह माध्यमिक स्कूल के लिए चार हजार रुपये प्रतिवर्ष के मान से मान्यता अवधि के लिए एकमुश्त देना होंगे। प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन करने की स्थिति में नवीनीकरण के समय कार्रवाई की जा सकेगी। इसके लिए पांच हजार रुपये जमा करने होंगे।

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