अनोखा तीर, हण्डिया। मध्यप्रदेश शासन द्वारा 15 जून से 16 अगस्त तक मछलियों के अवैध शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद हण्डिया तहसील क्षेत्र में खुलेआम मछलियों का कारोबार जारी है। इससे मत्स्य विभाग के आदेश केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं। प्रतिबंध का उद्देश्य मछलियों के प्रजनन काल में उनकी विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण कर संख्या में वृद्धि करना है। इसके लिए मत्स्य विभाग को नदी, नालों और तालाबों में सख्ती से निगरानी एवं कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नियमों के अनुसार प्रतिबंध अवधि में अवैध मत्स्याखेट करने वालों पर मत्स्याखेट अधिनियम के तहत 5 हजार रुपये तक जुर्माना और सजा का प्रावधान है। इसके बावजूद हण्डिया में कुछ व्यापारियों की कथित साठगांठ से मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों के माध्यम से खुलेआम मछलियों की खरीद-फरोख्त की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी स्थिति से भली-भांति अवगत होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि केवल खानापूर्ति के लिए छोटे स्तर की कार्रवाई कर औपचारिकता निभाई जाती है, जबकि बड़े कारोबारियों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। इससे प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम बिक रही मछलियां, कार्रवाई पर उठे सवाल

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