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Friday, 6 November 2026
मध्य प्रदेश

सिवनी मालवा में जागरूकता कार्यक्रमः

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अनोखा तीर सिवनी मालवा:-नए आपराधिक कानून सोमवार से देशभर में लागू हो जाएंगे। इससे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव होंगे और ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। एक जुलाई से बदले कानून के तहत ही मुकदमे दर्ज होंगे और केस चलेंगे। जो पुराने मामले पहले से दर्ज हैं, उनका मुकदमा वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है।
सरदार वल्लभभाई पटेल भवन में नए कानून को लेकर सोमवार को कार्यशाला आयोजित हुई जिसमें शहर के नागरिक उपस्थित रहे नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन को लेकर  पुलिस तैयार है एसडीओपी राजू रजक ने  इस मौके पर कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून से मुक्ति मिल रही है आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहा है। आम जनता को राहत देने के उद्देश्य के साथ  पुलिस को नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। न्यायालय से आए मनोज जाट ने कहा  सबूतों की वीडियोग्राफी होगी।जनता को सबूत /साक्ष्य लेने का अधिकार मिलेगा। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। नाबालिक से गैंगरेप पर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है। नए कानून पर प्रकाश डालते हुए कहा जनता को इन नए प्रावधानों से लाभ  मिलेगा। इस अवसर पर
एसडीएम सरोज परिहार, एसडीओपी राजू रजक, थाना प्रभारी उषा मरावी, न्यायालय से मनोज जाट नगर पालिका अध्यक्ष  एडवोकेट  पुलिस स्टाफ छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
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