-घर बैठे कर सकते हैं आवेदन
अनोखा तीर, हरदा। ऐसे सभी नागरिक जिन्हें पूर्व में आबादी स्वामित्व योजना के अंतर्गत पट्टे प्रदान किए गए थे, उनकी रजिस्ट्री अब मध्यप्रदेश शासन द्वारा करवाई जा रही है। तहसीलदार टिमरनी ने बताया कि इसके लिए पात्र हितग्राहियों को किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, वे स्वयं अपने मोबाइल फोन से एमपी ई-सेवा पोर्टल अथवा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधित क्षेत्र के पटवारी को प्राप्त होगा जिसके पश्चात आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। उन्होंने बताया कि मोबाइल से आवेदन में कठिनाई होने पर नजदीकी लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क या पटवारी से सहायता ली जा सकती है। रजिस्ट्री होने से रजिस्टर्ड स्वामित्व दस्तावेज के आधार पर बैंक से गृह ऋण व व्यवसाय ऋण आसानी से मिलेगा, संपत्ति के क्रय-विक्रय या हस्तांतरण विधिक रूप से सुगमता से किया जा सकेगा, स्पष्ट व वैधानिक स्वामित्व मिलने से भविष्य में विवाद की संभावना कम होगी, अतिक्रमण व विवाद से बचाव होगा, नामांतरण, बंटवारा और उत्तराधिकार की प्रक्रिया सरल होगी तथा आवास, बिजली, पानी जैसी शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। तहसीलदार टिमरनी ने बताया कि आवेदन हेतु आबादी स्वामित्व योजना के पट्टे की प्रति, आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक होगा। आवेदन की प्रक्रिया में एमपी ई-सेवा पोर्टल या ऐप पर जाकर सेवा का चयन कर जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करना होगा व आवेदन क्रमांक सुरक्षित रखना होगा। प्रशासन ने सभी पात्र पट्टाधारकों से अपील की है कि वे शीघ्र आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं व अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के पटवारी या तहसील कार्यालय टिमरनी से संपर्क करें।
आबादी स्वामित्व योजना के पट्टाधारकों की रजिस्ट्री अब ऑनलाइन



