जिपं सदस्य उप निर्वाचन : 29 सितंबर को होगा मतदान

– मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार पर प्रतिबंध
अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) हरदा सिद्धार्थ जैन ने आदेश जारी कर पंचायत उप निर्वाचन के तहत बनाए गए मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेशानुसार, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2026 (पूर्वार्द्ध) के तहत 29 सितंबर को विकासखंड खिरकिया के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के रिक्त निर्वाचन क्षेत्र क्रं 09 में कुल 16 ग्राम पंचायतों में बनाए गए 60 मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 के अनुसार, मतदान केन्द्र के इर्द-गिर्द 100 मीटर की सीमा के भीतर मतदान के दिन 29 सितंबर 2026 को किसी भी प्रकार का न तो प्रचार किया जाएगा और न ही किसी मतदाता से मतों की संयाचना की जा सकेगी।

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