अनोखा तीर, हरदा। आगामी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने परीक्षा की गोपनीयता एवं सुचिता को बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन धारा 233 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा तथा उल्लंघनकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
परीक्षा केन्द्रों के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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