परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया के दुरूपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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अनोखा तीर, हरदा। आगामी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने परीक्षा की गोपनीयता एवं सुचिता को बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 इंटरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर परीक्षा संबंधी भ्रामक संदेशों को पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाटसएप, एक्स, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम का दुरूपयोग कर परीक्षा संबंधी किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के प्लेटफार्म के माध्यम से आपत्तिजनक एवं भ्रम फैलाने वाले संदेश, फोटो ऑडियो एवं वीडियो इत्यादि को न ही प्रसारित करेगा और न ही कमेंट, लाइक या फारवर्ड करेगा। किसी भी गु्रप के एडमिन की यह जिम्मेदारी होगी वह कि किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं भ्रम फैलाने वाले संदेशों को प्रसारित होने से रोकेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिससे किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन अथवा समुदाय आदि को एक स्थान पर, एक राय होकर जमा होंगे, कोई विशेष कार्य करने एवं गैर कानूनी गतिविधियां करने का आव्हान किया गया हो, जिससे कानून शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना हो। यह आदेश 10 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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