अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आदित्य सिंह ने हरदा जिले में आगामी दिनों में आयोजित होने वाली सीबीएसई और एमपी बोर्ड की हाई स्कूल व हायर सेकण्ड्री की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 15 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। अपर जिला दण्डाधिकारी सतीश राय ने बताया कि सीबीएसई और एमपी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो आदेश जारी किए गए है, उनके अनुसार बोर्ड परीक्षा के केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में 4 या 4 से अधिक व्यक्तियों के समूह एकत्रित नहीं होने दिए जाएंगे। परीक्षा केन्द्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 233 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।
परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में 4 या अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे

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