-निर्धारित विसर्जन स्थलों पर ही करना होगा प्रतिमाओं का विसर्जन
अनोखा तीर, हरदा। गणेश उत्सव के समापन को लेकर एसडीएम अशोक कुमार डेहरिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत पीओपी एवं हानिकारक सिंथेटिक रंगों से निर्मित गणेश प्रतिमाओं का नर्मदा सहित अन्य स्थानीय नदियों में विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिमाओं का विसर्जन जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने घाटों पर पुलिस बल, स्पीड बोट, एसडीआरएफ जवान एवं आवश्यक उपकरण उपलब्ध रखने के निर्देश भी दिए हैं।
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