Skip to content
Saturday, 17 October 2026
हरदा

तीन नए कानून की के बारे में दी जानकारी  

2 min read
Text Size:

 

अनोखा तीर, हरदा। देश में 1 जुलाई 2024 से नवीन अपराधिक कानून के लागू होने पर जिला पुलिस ने संगाष्ठी का आयोजन कर गणमान्य नागरिक, शांति समिति सदस्यों को नवीन अपराधिक कानून के संबंध में जानकारी प्रदान की। पुलिस अधिकारीयों द्वारा नए कानूनों के संबंध में नागरिकों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे के निर्देशन में जिले के समस्त थानों में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं थाना सिराली में आयोजित संगोष्ठी में उपस्थित होकर कस्बा ओर गाँवों से आए लोगों को नवीन कानून को विस्तार पूर्वक समझाया गया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग खिरकिया रावर्ट गिरवार, थाना प्रभारी मुकेश गौड उपस्थित रहे। इसी प्रकार थाना सिविल लाईन द्वारा आयोजित संगोष्ठी में अति. पुलिस अधीक्षक रामदास प्रजापति द्वारा उपस्थित गणमान्य नगारिकों को नये कानून की जानकारी दी गई। थाना कोतवाली द्वारा कन्ट्रोल रूम हरदा में संगोष्ठी कर शांति समिति के सदस्यों, गणमान्य नागरिकों के साथ साथ स्कूल के छात्र छात्राओ को भी शामिल किया गया। जिसमें उपपुलिस अधीक्षक सुनील लाटा एवं थाना प्रभारी प्रहलाद मर्सकोले ने नए कानून को बताया। थाना टिमरनी में अनुविभागीय अधिकारी आकांक्षा तलैया एवं निरीक्षक संजय चौकसे द्वारा नगर के लोगों को लागू नये विधानों की जानकारी दी गई। थाना हंडिया में संगोष्ठी के दौरान उपपुलिस अधीक्षक अरूणा सिंह एवं निरीक्षक मनोज सिंह द्वारा ग्राम के वरिष्ठ जनों पत्रकारों एवं स्कूली छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। थाना रहटगांव में उपपुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी द्वारा नवीन कानून की जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे ने बताया कि प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों को कानून व्यवस्था, कानूनी प्रक्रिया की जानकारी होना चाहिए। जिले के सभी थानों को अपने अपने थाना क्षेत्र के लोगों देश में लागू नवीन कानून के बारे जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया है।

354 Views
What do you think?

Leave a Reply