Skip to content
Saturday, 17 October 2026
हरदा

सीईओ जनपद पंचायत हरदा पर 5 हजार का अर्थदण्ड  

1 min read
Text Size:

 

अनोखा तीर, हरदा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को चिन्हित सेवाएं निर्धारित समय सीमा में देने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत सेवाओं को समय सीमा में न देने पर दोषी अधिकारी पर अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हरदा बलवान सिंह मवासे द्वारा 2 आवेदन पत्रों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में नहीं किया गया। कलेक्टर आदित्य सिंह ने इन आवेदकों को निर्धारित समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध न कराने के मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत श्री मवासे पर 5 हजार रुपए एकमुश्त शास्ति अधिरोपित की है। श्री मवासे को यह राशि सात दिवस की समय सीमा में चालान द्वारा जमा कराने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा कलेक्टर श्री सिंह ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं से संबंधित आवेदन पर समय सीमा के बाद सेवाएं प्रदान करने पर नायब तहसीलदार हंडिया, नायब तहसीलदार टिमरनी, तहसीलदार रहटगांव व तहसीलदार टिमरनी को चेतावनी जारी की है।

94 Views
What do you think?

Leave a Reply