-रात 8 से 10 बजे तक ही मिली छूट
अनोखा तीर, हरदा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं अपर कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2)(3) के तहत दीपावली पर्व पर पटाखों के उपयोग, विक्रय और प्रस्फोटन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश अनुसार हरदा जिले का एंबिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) अक्टूबर 2025 में संतोषजनक श्रेणी में होने के कारण दीपावली 2026 के दौरान शहरों में ग्रीन पटाखों का उपयोग सिर्फ रात 08 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। जारी आदेश अनुसार अस्पताल, नर्सिंग होम, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक पटाखों का प्रस्फोटन प्रतिबंधित रहेगा। ग्रीन पटाखों के अंतर्गत फुलझड़ी, अनार और मेरून आते हैं। पटाखों में बेरियम सॉल्ट इत्यादि का निर्माण, उपयोग, विक्रय, वितरण एवं प्रस्फोटन प्रतिबंधित है। पटाखों की तीव्रता प्रस्फोटन स्थल से 04 मीटर पर 125 डी.बी.ए. से अधिक नहीं होना चाहिए। पटाखों की ऑनलाइन सेल (अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि) भी प्रतिबंधित है। आदेश में कहा गया है कि पटाखों के जलने के बाद बचे कागज के टुकड़े एवं अधजली बारूद के संपर्क में आने से पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती है। इसलिए पटाखों के जलने के उपरांत उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थानों पर न फेंका जाए जहां प्राकृतिक जल स्रोत एवं पेय जल स्रोत प्रदूषित होने की संभावना हो। कचरे को पृथक स्थान पर एकत्रित किया जाए तथा नगर पालिका के कर्मचारियों को सौंपा जाए। नगर पालिका इस संग्रहित कचरे का पृथक से एकत्रीकरण कर उसका अपवहन करेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम, तहसीलदार, कार्यपालिक दंडाधिकारी, सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी और सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
हरदा में दीपावली पर्व पर सिर्फ ग्रीन पटाखे चलेंगे

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