फर्जी तरीके से सौदा चिटठी करने वाले मां बेटे को 3-3 साल की सजा
खंडवा- पंधाना के मां और बेटे पर फर्जी तरीके से सौदा चिटठी करने के मामले में 3- 3 साल की सजा हुई है। ये सांईं कॉलोनी पंधाना के रहवासी हैं। एक प्लांट में काम करने वाले व्यक्ति से जरूरत के हिसाब से किस्तों में पैसा लेते रहे, और बाद में रजिस्ट्री करने से इंकार कर दिया। कई तरह से उसे धमकाया भी गया। अदालत में यह साबित हो गया कि, मां बेटे उस व्यक्ति से चार सौ बीसी कर रहे हैं।
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी जगत प्रताप अटल ने अभियुक्त आशीष पिता जगदीश राठौर, तथा दमयन्ती राठौर पति जगदीश राठौर, दोनों निवासी साई कॉलोनी पंधाना जिला खण्डवा को धारा 420 में यह सजा सुनाई।
फरियादी संतोष कुमार झा ने थाना मोघट रोड़ खंडवा में शिकायत की थी। वह पंधाना प्लांट में काम करता है। उसके साथ पंधाना निवासी आशीष राठोड पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा है।
आशीष राठोड एवं उसकी मां दमयंती राठोड़ उसके घर खंडवा दिनदयालपुरम में वर्ष 2015 अप्रैल में कई बार आए। और कहा हमें पैसे की जरूरत है, आप मेरी जमीन जो पंधाना में स्थित है ले लो।
अभियुक्त की जमीन 1.849 हेक्टेयर का सौदा कुल 12 लाख में किया। समय-समय पर थोड़ा थोड़ा करके रूपया उसके निवास दिनदयालपुरम में देते गया।
पहले 100 रूपये के स्टॉम्प पर सौदा चिटठी किया था। बाद में उसने जब 09 लाख रूपये पूरे दे दिये, तो रजिस्ट्री करने को कहा आरती बार-बार आशीष बरगला ता रहा बाद में उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी।