-महर्षि ज्ञानपीठ हा.से. स्कूल हरदा में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
अनोखा तीर, हरदा। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में गुरुवार को महर्षि ज्ञानपीठ हायर सेकेंडरी स्कूल हरदा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंद्रशेखर राठौर ने शिविर में उपस्थित विद्यालय के छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, बच्चों से संबंधित विभिन्न कानून जैसे किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा योजना 2025, एनडीपीएस एक्ट 1985, नशे के दुष्परिणाम, नशे की लत से दूर रहने तथा नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14446, चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 एवं सायबर अपराध हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1930 की जानकारी प्रदान की गई। बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ दुबे ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवा) योजना 2024, दहेज प्रतिषेध कानून, बच्चों को गुड टच एवं बैड टच एवं सुरक्षा के बारे में सरल एवं सहज भाषा में समझाया तथा किसी भी प्रकार की अनुचित घटना होने पर तत्काल अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान छात्र-छात्राओं को रैगिंग रोकथाम विनियमन 2009 के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर, 15100 पर कॉल कर विधिक सहायता आसानी से प्राप्त कर सकता है। शिविर में विद्यालय के संचालक दीपक राजपूत, प्राचार्य कामना राजपूत, शिक्षकगण, छात्र-छात्राएं तथा पैरालीगल वॉलेंटियर रेखा विश्नोई उपस्थित रहे।






