दूसरे प्रकरण में रामकृष्ण पिता शंकरलाल मोरछले द्वारा पटवारी हल्का क्र. 11 के खसरा नंबर 217/6/1 में 21 भूखंड विक्रय किए जाने की जानकारी जांच में सामने आई। इसी प्रकार तीसरे प्रकरण में सफदर खान पिता मुजफ्फर खान द्वारा पटवारी हल्का क्र. 12 के खसरा नंबर 92/2 में 29 भूखंड तथा चौथे प्रकरण में फैसल खान पिता अब्दुल रज्जाक खान द्वारा पटवारी हल्का क्र. 10 के खसरा नंबर 216/3/1 में 15 भूखंड विक्रय किए जाने की जानकारी जांच में सामने आई। इन तीनों मामलों में भी कॉलोनी विकास के लिए आवश्यक अनुमति, पंजीयन, रेरा पंजीयन एवं टीएनसीपी से नक्शा अनुमोदन नहीं कराया गया था। कलेक्टर ने तहसीलदार हरदा एवं सीएमओ हरदा को अनधिकृत विकास एवं निर्माण कार्य हटाने की कार्यवाही करने तथा संबंधितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित भूमि पर सक्षम प्राधिकारी की विधिवत अनुमति के बिना नई कॉलोनी विकसित करने, भूखंड निर्माण, सड़क-नाली अथवा अन्य विकास कार्य करने तथा नए भूखंडों के विक्रय की कार्रवाई नहीं की जाए। मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम, 2021 के नियम 22(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनधिकृत विकास एवं निर्माण कार्य हटाने की कार्रवाई भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
हरदा में तीन मामलों में कार्रवाई के निर्देश

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