अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर

-कलेक्टर ने 4 मामलों में संबंधित सीएमओ को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के दिए निर्देश
अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने नियम विरुद्ध कॉलोनी विकसित कर कृषि भूमि के छोटे-छोटे भूखंड विक्रय करने के चार मामलों में संबंधित अनावेदकों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनधिकृत कॉलोनी विकास एवं निर्माण कार्य हटाने की कार्यवाही के लिए संबंधित तहसीलदारों एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जांच में सामने आया कि संबंधित भूमि पर सक्षम प्राधिकारी से कॉलोनी विकास की अनुमति प्राप्त किए बिना कृषि भूमि का विभाजन कर छोटे-छोटे भूखंड विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय किए गए। संबंधित कॉलोनियों का पंजीयन नहीं कराया गया था, भूमि का रेरा पंजीयन भी नहीं था तथा टीएनसीपी से नक्शा अनुमोदित नहीं कराया गया था।
टिमरनी के मामले में 10 भूखंडों का विक्रय
पहले प्रकरण में अनावेदक शारदा बाई पति सतीश यादव एवं अमन पिता सतीश यादव द्वारा टिमरनी के पटवारी हल्का क्र. 26 स्थित खसरा नंबर 130/1/1/1/1/1/1 की भूमि में छोटे-छोटे भूखंड विक्रय किए जाने की शिकायत की जांच में 10 भूखंडों के विक्रय की जानकारी सामने आई। कलेक्टर ने तहसीलदार टिमरनी एवं सीएमओ टिमरनी को अनधिकृत विकास एवं निर्माण कार्य हटाने की कार्यवाही करने तथा संबंधितों के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

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