अनोखा तीर, हरदा। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं अरविंद रघुवंशी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा के मार्गदर्शन में आज ए.डी.आर. सेन्टर, जिला न्यायालय हरदा में नवनियुक्त पैनल अधिवक्ताओं हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित जयदीप सिंह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, द्वारा पैनल अधिवक्ताओं को पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने, उनके अधिकारों के संरक्षण तथा न्याय तक सुगम पहुँच सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका एवं दायित्वों से अवगत कराया गया। चन्द्रशेखर राठौर न्यायाधीश /सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण के दौरान नालसा एवं सालसा की विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं, लोक अदालत की कार्यप्रणाली, पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तथा पैनल अधिवक्ताओं के कर्तव्यों एवं आचरण के संबंध में भी जानकारी दी गई। साथ ही अधिवक्ताओं को प्रकरणों में पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी पैरवी करने तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को न्याय सुलभ कराने हेतु संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। सौरभ कुमार दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 एवं विनियम, 1997, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 तथा लोक अदालत योजना, 1997 एवं लोक अदालत से संबंधित विनियमों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य अधिवक्ताओं को विधिक सेवा योजनाओं एवं संबंधित नियमों की व्यावहारिक जानकारी प्रदान कर विधिक सहायता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना था।



