अनोखा तीर, भोपाल। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश का मैदानी स्तर पर दिखाई दे रहा है। मंत्री श्री राजपूत निर्देश पर प्रदेश के किसानों को सही मात्रा एवं दाम में खाद एवं बीज प्राप्त हो, इस हेतु नाप-तौल विभाग द्वारा 15 अप्रैल से विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। यह जांच अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। विशेष जांच अभियान के अंतर्गत विभिन्न जिलों में खाद एवं बीज के विक्रेताओं के यहां आकस्मिक निरीक्षण कर जांच की जा रही है कि व्यापारी द्वारा उपयोग में लाए जा रहे नाप-तौल उपकरण नियमानुसार सत्यापित एवं सही हैं की नहीं। खाद एवं बीज के पैकेजों पर नियमानुमार आवश्यक घोषणाएं अंकित है कि नहीं तथा पैकेजों पर अंकित मात्रा के अनुसार खाद एवं बीज है। कोई व्यापारी खाद बीज पैकेजों पर अंकित एमआरपी से अधिक कीमत पर विक्रय तो नही कर रहा है। जाँच में अनियमितता पाई जाने पर संबंधित व्यापारी के विरुद्ध नाप-तौल अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं।
अभी तक 57 प्रकरण पंजीबद्ध
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर विशेष जांच अभियान में कुल 324 निरीक्षण किए जाकर अनियमितता पाए जाने पर अभी तक 57 प्रकरण पंजीबद्ध किए जा चुके हैं। इसमें से 19 प्रकरण नाप-तौल उपकरण सत्यापित नहीं पाए जाने के कारण, 29 प्रकरण खाद एवं बीज के पैकेजों पर नियमानुसार घोषणा अंकित नहीं होने तथा 9 प्रकरण नाप-तौल उपकरण के सत्यापन प्रमाण-पत्र उपलब्ध न होने के कारण पंजीबद्ध किए गए हैं। मंत्री श्री राजपूत के निर्देश पर विभागीय अमले ने खाद एवं बीज व्यापारियों को सूचित किया गया है कि वे नियमानुसार सत्यापित नाप-तौल उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद एवं बीज के पैकेजों पर नियमानुमार आवश्यक घोषणाएं अंकित होने पर ही विक्रय हेतु रखें। पैकेजों पर अंकित एमआरपी से अधिक कीमत पर विक्रय न करें एवं यह सुनिश्चित करें कि किसानों को खाद एवं बीज सही मात्रा में ही मिले। किसी भी व्यापारी के यहां अनियमितता पाई जाने पर नाप-तौल अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
व्हाटसएप नम्बर पर करें शिकायत
मंत्री श्री राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि खाद्य एवं बीज विक्रेता के यहां नाप-तौल एवं अधिक कीमत लेने संबंधी किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर वे विभाग के व्हाटसएप नम्बर- 9111322204 पर पूर्ण विवरण के साथ शिकायत कर सकते हैं, ताकि संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।