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Friday, 16 October 2026
हरदा

कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

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अनोखा तीर, हरदा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत हरदा कलेक्ट्रेट परिसर में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश अनुसार कोई व्यक्ति या संगठन को सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपने हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। आवेदन में आयोजक तथा ज्ञापन सौंपने वाले अधिकतम 5 व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा, साथ ही ज्ञापन सौंपने की दिनांक एवं समय का भी स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा। अनुमत समय से अधिकतम 30 मिनट तक का विलंब स्वीकार किया जा सकेगा, किन्तु उससे अधिक विलंब स्वीकार नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत अधिकतम 5 व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कोई व्यक्ति या संगठन पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना कोई सभा, जुलूस अथवा वाहन रैली का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना रैली अथवा जुलूस का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन या समूह कलेक्टर परिसर में लाठी-डंडा, पत्थर या किसी प्रकार का घातक अथवा वलनशील पदार्थ या अन्य शस्त्रों का संग्रह नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति बारूद या पटाखे, पेट्रोल, वलनशील पदार्थों को लेकर कलेक्टर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। साथ ही कलेक्टर परिसर के सम्पूर्ण परिसर में व्यवसायिक वाहनों के आवागमन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से एक पक्षीय रूप से लागू किया गया है।

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