भोपाल

गैस त्रासदी: डाउ केमिकल्स के खिलाफ जिला कोर्ट में सुनवाई पीड़ितों को 39 वर्ष से न्याय का इंतजार

 भोपाल गैस हादसे का नाम सुनकर लोग की रूह कांप जाती है। इस हादसे में हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन 39 वर्ष बाद भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया। भोपाल जिला न्यायालय में यूनियन कार्बाइड के मालिक डाउ केमिकल्स के खिलाफ सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में पीड़ितों से याचिका लगाई है।

कंपनी के खिलाफ सबूत और तर्क की होगी पेशी

विधान महेश्वरी की कोर्ट में डाउ केमिकल्स के दायित्व के संबंध में भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन और सीबीआई तर्क और सबूत पेश करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने करीब 7 बार कंपनी के मालिक को समन भेजा था। वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील रवींद्र श्रीवास्तव कंपनी की ओर से भोपाल जिला कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होनें कहा, “डाउ केमिकल्स एक विदेशी कंपनी है। यह भोपाल क्षेत्र में नहीं आता। इसलिए इस मामले विस्तृत जानकारी देने के लिए कुछ समय दिया जाए।” जिसके बाद जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई क रखी थी।

हादसे में गई हजारों की जान, न्याय का अब भी इंतजार

भोपाल गैस हादसा दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक त्रासदियों में से एक है। 3 दिसंबर 1984 की रात हुए इस हादसे ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। करीब 16 हजार लोगों की जान चली गई। 5 लाख लोग घायल हुए थे। आज भी गैस लीक से लाखों लोग प्रभावित हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इस मामले में अभी तक विदेशी कंपनी को सजा नहीं हुई है। गैस पीड़ित संगठन और सीबीआई ने इस मामले में आवेदन किया था, जिसपर सुनवाई होने वाली है। पीड़ित आज भी न्याय की उम्मीद में हैं।

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