हत्‍या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

 

 

विकास पवार बड़वाह – फरियादी ग्राम लिम्‍बी निवासी अशोक पिता विक्रम जाट ने 19 सितंबर 2017 की सुबह करीब 8.30 बजे बलवाड़ा थाने पर उसके खेत की मेड़ पर खून से लतपथ मृत अवस्‍था में एक व्‍यक्ति की लाश पड़ी होने की सूचना दी थी । फरियादी की सूचना पर थाना बलवाड़ा के उपनिरीक्षक डी.के. डण्‍डोतिया द्वारा घटना स्‍थल जाकर उक्‍त लाश का पंचनामा बनाया था ।वही उक्‍त घटना की सूचना गांव वालों को मिलने पर साक्षी कैलाश माली आया और उसने बताया कि मृतक मेरे खेत में काम करने वाला मंशाराम है ।जिसे कल एक व्‍यक्ति अपनी मोटर सायकिल पर बैठाकर राहुल का पता बताने के लिए ले गया था।इस जानकारी के आधार पर बलवाड़ा थाने पर अज्ञात व्‍यक्ति द्वारा मंशाराम की हत्‍या करने का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।जिसके बाद इस प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षियों के कथनों के आधार पर आरोपी मालसिंह पिता सिलदार बारेला 21 साल निवासी ग्राम काकड़ तालाब भागपुर थाना नसिराबाद जिला जलगांव महाराष्‍ट्र सोमारिया पिता गिलदार बारेला उम्र 45 साल निवासी जलगांव महाराष्‍ट्र तथा सिलदार पिता जामसिंह बारेला उम्र 66 साल निवासी ग्राम काकड़तालाब भागपुर थाना नसिराबाद जिला जलगांव महाराष्‍ट्र तीनों को गिरफ्तार किया गया । आरोपियों से पुछताछ करने पर उन्‍होंने बताया कि मृतक मंशाराम का साला राहुल सिलदार की लड़की को भगाकर ले गया था । जिसे ढूंढने के लिए हम लोग यहा आए थे । लेकिन वह नहीं मिला और मृतक द्वारा भी हमे सही पता नहीं बताने से हमने उसकी चाकु मारकर हत्‍या कर दी। आरोपी मालसिंह से अपराध में उपयोग किया गया एक चाकु व अन्‍य सामग्री जप्‍त की गई।इस अपराध की सम्‍पूर्ण विवेचना के बाद उक्‍त तीनों आरोपियों के विरूद्ध धारा-302/34 भादवि में अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय बड़वाह में पेश किया गया। न्‍यायालय द्वारा विचारण पश्‍चात आरोपी मालसिंह व आरोपी सुमारिया को धारा-302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा साथ ही दोनों आरोपियों पर 500-500 रूपए का जुर्माना लगाया और आरोपी सिलदार को फरार घोषित किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।

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