उपभोक्ता लोक अदालत आज  

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अनोखा तीर, हरदाराष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 9 सितंबर शनिवार को जिला न्यायालय परिसर हरदा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग हरदा ने बताया कि इस लोक अदालत में आयोग में विचाराधीन बैंकिंग सेवा, बीमा, विद्युत, चिकित्सा, टेलीफोन कृषि, ऑटोमोबाइल्स, हाउसिंग, एयरलाइन्स तथा रेल्वे सहित विभिन्न सेवाओं और वस्तुओं से संबंधित प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की जाएगी।

11 खण्डपीठ का गठन  

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में 9 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रदीप राठौर ने बताया कि जिले में नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये कुल 11 खण्डपीठों का गठन किया गया है। श्री राठौर ने बताया कि जिला न्यायालय हरदा के लिए गठित खंडपीठ क्र.1 में विशेष न्यायाधीश हरदा श्री अनूप कुमार त्रिपाठी रहेंगे। इसी तरह खंडपीठ क्र-2 में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय शैलेन्द्र कुमार नागौत्रा, खंडपीठ क्र- 3 में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र दक्षणी, खंडपीठ क्र- 4 में तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रोहित सिंह, व खंडपीठ क्रमांक-5 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा केके वर्मा रहेंगे। इसी तरह खंडपीठ क्रमांक-6 में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड हरदा सचेन्द्र कुमार भदकारिया, खंडपीठ क्रमांक-7 में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हरदा विनीत साकेत रहेंगे। इसके अलावा खंडपीठ क्रमांक-8 में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश खिरकिया श्रीमती कला भम्मरकर, खंडपीठ क्रमांक-9 में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 श्रीमती अंकिता शाही, खण्डपीठ क्रमांक 10 में अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम हरदा जयप्रकाश सिंह व खंडपीठ क्रमांक 11 पुलिस परामर्श केन्द्र हेतु निरीक्षक महिला थाना प्रभारी हरदा श्रीमती गाजीवती पुषाम के लिए गठित की गई है। श्री राठौर ने बताया कि प्रत्येक खंडपीठ में 2 सुलहकर्ता सदस्यों-अधिवक्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्तां को भी नियुक्त किया गया है। प्राधिकरण के सचिव श्री राठौर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रिलिटिगेशन प्रकरण 8856 एवं पेंडिंग 1293 प्रकरण रखे गए हैं। इसमें आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण कुटुम्ब न्यायालय, व्यवहार वाद, मोटर दावा दुर्घटना क्लेम, विद्युत न्यायालय के लंबित प्रकरण, प्रिलिटिगेशन के बैंक रिकवरी एवं विद्युत अधिनियम, बीएसएनएल के राजीनामा योग्य प्रकरण, उपभोक्ता फोरम के समस्त प्रकरण तथा पुलिस परामर्श केन्द्र के अन्तर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम, पारिवारिक व वैवाहिक विवादों के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। जो प्रकरण राजीनामा योग्य हो और लोक अदालत में नही रखे गए है उनमें भी पक्षकार लोक अदालत के दिन ही उपस्थित होकर प्रकरण का निराकरण करा सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राठौर द्वारा बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर होता है। लोक अदालत में सम्पत्ति कर, जल कर, विद्युत विभाग के मामलों में अधिभार पर नियमानुसार छूट दी जाएगी एवं पक्षकारों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिवक्ता अथवा न्यायालय से संपर्क कर उपरोक्त विषय से संबंधित प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में कराकर लोक अदालत का लाभ उठाएं और अपने धन एवं समय की बचत करें।

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