अनोखा तीर, हरदा। जिला न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में एडीआर सेंटर में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ दिनांक 9 सितम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदीप राठौर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा ने बताया कि उक्त लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में राजीनामा करने पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 50 हजार रुपए तक के मामलों में प्रीलिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी तथा लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा ने पक्षकारों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधिवक्ता अथवा न्यायालय से संपर्क कर उपरोक्त विषय से संबंधित प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में कराकर लोक अदालत का लाभ उठाएं और अपने धन एवं समय की बचत करे ।

