सायबर कैफे संचालकों के लिए निर्देश जारी

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अनोखा तीर, खंडवा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने जिले में कानून व्यवस्था एवं साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार सभी साइबर कैफे में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा तथा उनकी रिकॉर्डिंग कम से कम एक माह तक सुरक्षित रखनी होगी। साइबर कैफे में कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी, परिचय पत्र और फोटो सहित निकटतम पुलिस थाने में जमा करानी होगी। आदेश में कहा गया है कि साइबर कैफे संचालकों को अपने वैध लाइसेंस की एक प्रति संबंधित थाने में जमा करानी होगी तथा दूसरी प्रति प्रतिष्ठान के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी। सभी कंप्यूटर सिस्टम में पोर्न साइट फिल्टर लगाना भी अनिवार्य किया गया है। साइबर कैफे में कंप्यूटर उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा बिना पहचान पत्र के किसी को भी कंप्यूटर उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 5 अगस्त 26 तक प्रभावी रहेगा।

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