अनोखा तीर, खंडवा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटर्फार्म्स पर आपत्तिजनक पोस्ट करने तथा धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले संदेश प्रसारित करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार आपत्तिजनक संदेश, फोटो या वीडियो पोस्ट अथवा फॉरवर्ड करने पर संबंधित व्यक्ति के साथ-साथ ग्रुप एडमिन के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि फेसबुक संचालक और व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन अपने समूह में प्रसारित होने वाले धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संदेशों के लिए जिम्मेदार होंगे। ग्रुप एडमिन को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वयं ऐसे विवादास्पद संदेश प्रसारित न करें और न ही समूह के सदस्यों को ऐसा करने दें। यदि किसी सदस्य द्वारा आपत्तिजनक संदेश प्रसारित किया जाता है तो इसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने को देना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी धर्म या संप्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक संदेश अथवा चित्र सोशल मीडिया पर साझा या फॉरवर्ड न करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 5 अगस्त 26 तक प्रभावी रहेगा।

