विद्युत भार स्वीकृत करवाएं और जुर्माने से बचें

 

अनोखा तीर, हरदा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन दिनों निम्नदाब के गैर घरेलू और औद्योगिक पॉवर उपभोक्ताओं के परिसरों की व्यापक चौकिंग का अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान उपभोक्ता परिसर में विद्युत भार में वृद्धि के प्रकरण पकड़े जा रहे हैं। कंपनी द्वारा विद्युत भार की वृद्धि स्वेच्छा से कराने के लिए उपभोक्ताओं को जागरुक करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। महाप्रबंधक विद्युत वितरण कम्पनी हरदा ने जिले के सभी गैर घरेलू और औद्योगिक पॉवर विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्वेच्छिक ऑनलाईन आवेदन कर विधिवत भार वृद्धि करा लें। उन्होने सभी उपभोक्ताओं से यह अपील भी की है कि आवश्यक गैर घरेलू कनेक्शन के लिए नियमानुसार आवेदन कर कनेक्शन प्राप्त कर लेवें तथा किसी भी स्थिति में घरेलू कनेक्शन से दुकान अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न करें, ताकि चेकिंग होने की स्थिति में वे जुर्माने की अप्रिय स्थिति से बच सके। महाप्रबन्धक मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने बताया कि बिजली कंपनी में नवीन कनेक्शन के लिए जब कोई व्यक्ति ऑनलाईन अधिकृत आवेदन देता है, तो उसके परिसर में भार की गणना कर भार निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में नया कनेक्शन देने के लिए बिजली कर्मचारी परिसर के भार अथवा लोड का सर्वे करता है। यह भार विद्युत प्रणाली में जोड़ा जाता है, इसलिए इसे संयोजित भार या वाड लोड कहा जाता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी के साथ सहयोग कर भार की सही गणना कराना चाहिए ताकि विद्युत प्रणाली सुचारू रूप से संचालित की जा सके। उपभोक्ता द्वारा परिसर में कनेक्शन लेने के कुछ अन्तराल बाद कुछ नए विद्युत उपकरणों को स्थापित कर भार बढ़ा लिया जाता है। गैर घरेलू कनेक्शन एवं औद्योगिक कनेक्शन में बढ़ा भार यदि बिजली कंपनी के कार्यालय में स्वीकृत नहीं कराया जाता है, तो चैकिंग के दौरान भार वृद्धि का प्रकरण बन जाता है और उपभोक्ता को जुर्माना भरना पड़ता है। उन्होने बताया कि प्राय: यह भी देखा गया है कि अनेक उपभोक्ता अपने निवास के परिसर में ही संचालित दुकान अथवा क्लीनिक आदि के लिए पृथक से गैर घरेलू कनेक्शन न लेकर अपने घरेलू कनेक्शन से ही दुकान अथवा अन्य व्यवसायिक गतिविधियों को संचालित करते है, यह कार्य भी अवैधानिक है तथा चैकिंग के दौरान ऐसा प्रकरण पाये जाने पर उपभोक्ता को जुर्माना भरना पड़ता है।

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