विशेष न्यायालय का फैसला… दोनों आरोपियों को आजीवन करावास की सजा

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अनोखा तीर, हरदा। करीब दो साल पुराने हत्या के एक मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अहम फैसला दिया है। 9 वर्षीय बेटे की गवाही पर मॉ और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 18 जून २०२१ को सिविल लाइन थानाक्षेत्र में घटित हुआ था। प्रकरण में जिला लोक अभियोजक संजय गौर ने पैरवी की। उन्होंनें बताया कि मृतक आमिर नगर पालिका में कार्यरत था। उसकी पत्नी का आरोपी इरफान के साथ अवैध संबंध था। कोरोना काल में मृतक के घर पर ही रहने के कारण वे दोनों मिल नही पाते थे। इसलिये दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंनें बताया कि पति की हत्या करते हुए छोटे से मासूम ने देख लिया था। जिसकी उम्र करीब 9 साल है। इतना ही नही, आरोपियों ने लाश को ठिकाने लगाने का तरीका गूगल पर सर्च किया था। जिला लोक अभियोजक ने बताया कि जिला कोर्ट के विशेष न्यायालय ने बहुचर्चित हत्या के मामले में आरोपी की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। बता दें कि शहर की नई आबादी में इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई थी। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन तथा सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अल्प समय में वारदात की गुत्थी को सुलझा लिया था। इस मामले में पुलिस ने बारिकी से पड़ताल करने के साथ-साथ सायबर सेल के माध्यम से कई बिन्दूओं पर तकनीकि जांच भी की थी।

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