दैनिक अनोखा तीर,भोपाल। लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और निवाड़ी कलेक्टर तरुण भटनागर तथा भाजपा नेता राकेश जादौन सहित आठ लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इनके खिलाफ ग्वालियर के मास्टर प्लान में छेड़छाड़ करते हुए एक शराब निर्माता को लाभ देने के लिए उसकी डिस्टलरी के विस्तार की अनुमति दी। इनके खिलाफ इस तरह मास्टर प्लान से छेड़छाड़ करते हुए एक करोड़ सात लाख की क्षति पहुंचाने का आरोप है।
ग्वालियर में रायऊ डिस्टलरी को मास्टर प्लान के विरुद्ध विस्तार की अनुमति दिए जाने की याचिका ग्वालियर के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत में लगाई गई थी जिसमें 26 फरवरी 2020 को कोर्ट ने प्राथमिक जांच शुरू की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि रायऊ डिस्टलरी को 26.59 हैक्टेयर जमीन जिसका मास्टर प्लान में आवासीय, सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक जमीन उपयोग था और उसे ग्वालियर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा ग्वालियर) के पदाधिकारियों व अधिकारियों-कर्मचारियों ने सांठगांठ कर अनुमति दे दी। यही नहीं मास्टर प्लान को भी बदल दिया। इससे शासन को एक करोड़ सात लाख रुपए की आर्थिक क्षति भी हुई।
ये बनाए गए हैं आरोपीः
ग्वालियर साडा के तत्कालीन सीईओ और वर्तमान में कलेक्टर निवाड़ी तरुण भटनागर, भाजपा नेता और साड़ा के तत्कालीन अध्यक्ष राकेश जादौन, तत्कालीन भवन अधिकारी साडा और ग्वालियर नगर निगम के जल प्रदाय अधीक्षण यंत्री आरएसएल मौर्य, तत्कालीन प्रभारी योजना अधिकारी साडा और उप यंत्री साडा नवलसिंह राजपूत, अहिवरन सिंह चौहान डाटा एंट्री ऑपरेटर साडा, ग्वालियर एल्कोब्रियू प्रायवेट लिमि. (रायऊ डिस्टलरी) डायरेक्टर आदिल वापना और आत्माराम पराते, जनरल मैनेजर रायऊ डिस्टलरी पीवी मुरलीधरन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
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