मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया जा सकता है दान

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अनोखा तीर, हरदा। बाढ़, अग्नि दुर्घटना, सूखा, अन्य प्राकृतिक आपदाओं, औद्योगिक दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त साधनहीन लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान दिया जा सकता है। इस कोष में दान की गई राशि पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (जी) के तहत कर से छूट प्राप्त है। चेक अथवा डीडी के माध्यम से राशि दान करने के लिये चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम पर अपर सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल को प्रेषित किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक की वल्लभ भवन शाखा मंत्रालय भोपाल के खाता क्रमांक 10078152483 आईएफएससी कोड एसबीआईएन 0001056 में सीधे राशि ट्रांसफर कर अथवा एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी दान की राशि ऑनलाइन जमा कराई जा सकती है।

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