उपभोक्ता आयोग हरदा का आदेश

-7 किसानों को मिलेंगे फसल बीमा राशि के 3 लाख रुपए

अनोखा तीर, हरदा। उपभोक्ता आयोग हरदा द्वारा दिए गए आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया व म.प्र. ग्रामीण बैंक द्वारा हरदा जिले के 7 किसानों को फसल बीमा राशि के 3 लाख 18 हजार किसानों को दिए जाएंगे। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश जे.पी. सिंह व सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाईडलाईन के अनुसार बैंकों में नियमित खातेदार केसीसी धारक किसानों के बैंक खाते से बीमा प्रीमियम काटकर बीमा कंपनी को भेजना अनिवार्य है, भले ही किसान ने ऋण नहीं लिया हो, तब भी बैंक को किसान के केसीसी खाते से बीमा प्रीमियम के बराबर अतिरिक्त ऋण राशि स्वीकृत कर किसान का बीमा करना अनिवार्य होता है। इन प्रकरणों में बैंकों द्वारा किसानों से संबंधित राजस्व दस्तावेजों की जानकारी पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज नहीं की गई, जिससे किसान फसल बीमा से वंचित रह गए। इस आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्राम कुकरावद के किसान इन्द्रराज पिता हरिओम गुर्जर को 85980, ग्राम कोलीपुरा के किसान मदनलाल पिता किसनलाल जाट को 25377, ग्राम धनवाड़ा के किसान कैलाश पिता रामलाल जाट को 54600, ग्राम गोमगांव के किसान योगेन्द्र पिता हरिसहाय तिवारी को 24744 दिए जाएंगे। इसी प्रकार बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ग्राम सारंगपुर के किसान लोकेश पिता जयनारायण विश्नोई को 66089, ग्राम धनवाड़ा, तह. रहटगांव के किसान रामकृष्ण पिता जगन्नाथ गुर्जर को 22374 दिए जाएंगे तथा सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक चारखेड़ा द्वारा ग्राम खिड़की के किसान गोकुल पिता रामेश्वर मालवीय को 39626 दिए जाएंगे। इस राशि में मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। आदेशानुसार समय पर भुगतान नहीं करने पर किसानों को ब्याज भी मिलेगा।

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