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Saturday, 31 October 2026
खरगोन मध्य प्रदेश

नए साल पर पार्टियों मे अनिवार्य किए गए लाइसेंस

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खरगोन : नए साल के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर को होने वाले आयोजनों के संबंध में सहायक आयुक्त आबकारी जिला खरगोन अभिषेक तिवारी द्वारा शहर के बार, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों की 30 दिसंबर  को बैठक ली गई। सहायक आयुक्त श्री तिवारी द्वारा बैठक में निर्देशित किया गया कि नव वर्ष की किसी भी पार्टी के आयोजन में जहां मदिरापान हो, आवश्यक रूप से एक दिन का आकस्मिक लाइसेंस आबकारी विभाग से लिया जाए अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बगैर लाइसेंस के कहीं पर भी कोई भी मदिरापान संबंधी पार्टी का आयोजन नहीं की जाएगा।

 एक दिन के आकस्मिक लाइसेंस में ऑनलाइन फीस जमा कर विभाग के पोर्टल द्वारा अप्लाई किया जा सकता है। बार लायसेंस एवं एक दिन के लिए जारी किए गए आकस्मिक लाइसेंस के तहत शराब परोसने का अंतिम समय रात्रि 11ः30 निश्चित है जबकि मदिरा उपभोग का समय रात्रि 12ः00 तक निर्धारित है। विभाग द्वारा सतत गस्त कर अवैध मदिरा संबंधी गतिविधियों पर निगरानी रख कार्यवाही की जाएगी।

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