उपभोक्ता आयोग का आदेश- किसानों को फसल बीमा राशि के मिलेंगे 7.50 लाख रुपए

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अनोखा तीर, हरदा। हरदा जिले के 11 किसानों को पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक व बैंक ऑफ इंडिया को 7.50 लाख रूपये फसल बीमा राशि के देना पड़ेंगे। इन बैंकों की गलती के कारण किसानों को समय पर फसल बीमा राशि नहीं मिल पाई थी। उपभोक्ता आयोग हरदा में आवेदन देने के बाद उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश जेपी सिंह व सदस्य श्रीमती अंजली जैन द्वारा किसानों के पक्ष में यह आदेश दिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग व राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दिए गए विभिन्न आदेशों में यदि बैंक द्वारा पटवारी हल्का नंबर बदला जाता है या केन्द्र सरकार के पोर्टल पर एन्ट्री नहीं की जाती है तो ऐसे मामलों में बैंक की ही जिम्मेदारी निश्चित की गई है। इन सभी प्रकरणों में बैंकों द्वारा किसानों के राजस्व दस्तावेजों की जानकारी समय पर पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई थी, जिस कारण किसान फसल बीमा राशि से वंचित हो गए तथा कुछ किसानों के राजस्व दस्तावेजों की गलत जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज की गई थी। उपभोक्त आयोग के आदेश के बाद किसानों को न्याय मिला है तथा पूर्व में फसल बीमा से वंचित किसानों को बीमा राशि बैंकों द्वारा मानसिक संत्रास, वाद व्यय सहित 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिये गये है। आदेश के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक द्वारा पांचातलाई के किसान अशोक विश्नोई को 62250 रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार बैंक द्वारा डोलरिया के किसान आनंदसिंह राजपूत को 84014 रुपए, सन्यासा के देवीलाल रामभरोस जाट को 39936 रुपए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्राम दीपगांवकलॉ के किसान सदाराम रेवाराम राजपूत को 47355 रुपए, मिलेंगे, कैनरा बैंक से ग्राम नीमगांव के सौरभ उमेश विश्नोई को रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार बैंक ऑफ इंडिया खिरकिया से ग्राम गोपालपुरा के किसान विनोद पाटिल को 67744 रुपए, शम्भुदयाल काछी को 46450 रुपए, कान्ताप्रसाद श्रीकिशन काछी को 48096 रुपए, रामदास को 108118 रुपए, ग्राम जूनापानी के संजु भगवानदास गुर्जर को 168330 रुपए, तथा पीपल्याभारत के भगवानसिंह आधारसिंह राजपूत को 34111 रुपए, फसल बीमा राशि के मिलेंगे।

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