खुले बोरवेल और कुओं पर प्रशासन सख्त, मंगवाई जानकारी, बंद नहीं किए तो होगी एफआइआर

राजगढ़। राजगढ़ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय एवं निजी नलकूप खनन कराए जाते हैं। लेकिन कई स्थानों पर इन नलकूपों को खनन के बाद खुला छोड़ दिया जाता है। ऐसे में संबंधित संस्था, व्यक्ति ऐसे नलकूपों को तत्काल प्रभाव से बंद कराएं। यदि जांच में खुला नलकूप पाया जाता है तो उस संस्था, व्यक्ति के खिलाफ भादसं 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हर्ष दीक्षित ने जारी किया है।

आदेश में कहा है कि खुले नलकूपों के कारण जन-पशु हानि की घटनाएं घटित होना सामने आ रही है। सुरक्षा को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। चूंकि खुले नलकूपों को बंद कराए जाने हेतु व्यक्तिगत सूचना दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए जिले में शासकीय, निजी नलकूप जो वर्तमान में खुले हुए हैं उन्हें संबंधित व्यक्ति-संस्था तत्काल प्रभाव से बंद करें। यदि जांच के दौरान खुला नलकूप पाया जाता है तो उस संस्था या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उधर नरसिंहगढ़ एसडीएम अंशुमन राज ने भी पंचायत सचिवों व जीआरएस के नाम आदेश जारी किया है। जिसमें कहा है कि क्षेत्र में मौजूद समस्त खुले व बंद बोरवेल, कुएं, बावडि़यों की जानकारी एकित्रत करें। उक्त जानकारी को संयुक्त रूप से जिओ लोकेशन सहित गूगल फार्म पर दर्ज कराएं। साथ ही भू स्वामियों, कुओ, टूयबवेल व बावडि़यों के स्वामियों को निर्देशित करें कि वह उन्हें बंद कराएं।

साथ ही सचिव व जीआरएस को भी हिदायत दी है कि यदि निर्देश के बावजूद जिओ लोकेशन सहित गूगल फार्म पर जानकारी दर्ज नहीं की जाती है तो सचिव व जीआरएस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राजगढ़-ब्यावरा में भी होगी जांच, होंगे आदेश जारी

नरसिंहगढ़ की ही तर्ज पर राजगढ़ अनुविभाग में भी खुले कुआ, बावड़ी व बोरवेलों की जांच कराई जाएगी। यहां पर ग्राम पंचापयत के अमले सचिव व जीआरएस के अलावा पटवारियों से भी कराई जाएगी। एसडीएम गुलाबसिंह बघेल ने बताया कि हम दोनों से जांच कराकर क्रास चैक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं की गड़बड़ी है।

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