आबकारी घोटाला मामले में सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की

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नई दिल्ली- सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने दिल्‍ली आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप-मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। फैसले को सुरक्ष‍ित रखने वाली न्‍यायाधीश संजीव खन्‍ना और एस.वी.एन. भट्टी की खण्‍डपीठ ने आज यह फैसला सुनाया। यह मामला आबकारी नीति में भ्रष्‍टाचार और धन शोधन से जुड़ा है।

मनीष सिसोदिया को इस घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो – सी.बी.आई. ने गिरफ्तार किया था। तब से वे हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने तिहा‍ड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ करने के बाद सी.बी.आई. की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में उन्‍हें गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया ने दिल्‍ली कैबिनेट से इस्‍तीफा दे दिया था।

दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने सी.बी.आई. मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इन्कार कर दिया। दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने यह कहते हुए यह फैसला सुनाया कि वे पूर्व उप-मुख्‍यमंत्री और आबकारी मंत्री होने के अलावा एक प्रभावशाली व्‍यक्ति हैं, जो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उच्‍च न्‍यायालय ने सरकार की आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि उन पर चल रहा अभियोग बहुत ही गंभीर प्रकृति का है। दिल्‍ली सरकार ने इस नीति को क्रियान्वित किया था। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों को बीच समाप्ति पर इसे निरस्त कर दिया।

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