अनोखा तीर, हरदा। भारत सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर चमकविहीन गेहूं के उपार्जन की अनुमति दी गई है। प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन उमाकांत उमराव ने इस संबंध में निर्देश जारी किए है। उन्होने निर्देशित किया है कि 10 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं बगैर वेल्यूकट के उपार्जन होगा तथा 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं के उपार्जन पर किसानों से कोई कटौत्रा किए बगैर पूर्ण समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किया जाए। भारत सरकार द्वारा निर्धारित 80 प्रतिशत तक ही चमकविहीन गेहूं का उपार्जन किया जावे, इससे अधिक प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होने निर्देशित किया है कि उपार्जन केन्द्र के समिति प्रबन्धक द्वारा सर्वेयर अथवा गुणवत्ता परीक्षक के माध्यम से चमकविहीन गेहूं का विधिवत रिकार्ड रखा जाए एवं संबंधित किसान की तौल की गई उपज में कितना प्रतिशत गेहूं की मात्रा चमकविहीन है तथा सर्वेयर एप एवं ई-उपार्जन सॉफ्टवेयर में संबंधित सर्वेयर द्वारा किसान के डाटा में चमकविहीन गेहूं के प्रतिशत की अनिवार्य रूप से ऑनलाइन प्रविष्टि कराई जाए। प्रमुख सचिव श्री उमराव ने निर्देशित किया है कि उपार्जन एजेंसी के गोदाम प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वह संग्रहण में चमकविहीन गेहूं की प्राप्ति होने पर किसानवार बोरों का परीक्षण करेगा एवं किसानवार चमकविहीन गेहूं के प्रतिशत का मैन्युअल एवं ऑनलाइन जारी किए जाने वाले स्वीकृति पत्रक में प्रविष्टि करेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी एसबी वर्मा ने बताया कि इस संबंध में 9 अप्रैल को उपार्जन केन्द्र सर्वेयरों व उपार्जन केन्द्र के प्रभारियों का प्रशिक्षण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा हरदा के मिटिंग हॉल में आयोजित किया गया है।
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