नाबलिग लड़की से प्यार और शादी का झासा देने वाला आरोपी को सुनाई सजा

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   विकास पवार बड़वाह नाबालिक लड़की से जबरदस्ती प्यार का इजहार और शादी करने की बातकर छेडछाड़ करने वाले सनावद के एक युवक पर बढ़ी कार्यवाही की गई ।जिसकी जानकारी देते हुए कार्यालय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वाह के विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे ने बताया कि 15 फरवरी 2020 को एक नाबालिक लड़की के साथ छेडछाड़ की घटना हुई थी । इस घटना के दौरान शाम करीब 7.00 बजे पीडिता अपने घर से आटा चक्‍की पर पिसी मिर्ची लेने गई थी । तभी वहा आरोपी लखन ने आकर पीडिता का एक हाथ पकड़ लिया । और उससे कहा कि वह उससे प्‍यार करता है और वह उससे शादी करेगा। तब पीडिता ने कहा कि वह उसे नहीं जानती है।तो आरोपी ने पीडिता के साथ गाली गलोज की और कहा कि वह शादी उसी से करेगा नहीं तो वह मर जायेगा।उसकी यह बात सुकनर पीडिता जोर जोर से चिल्‍लाई तभी चक्‍की संचालक और आसपास रहने वाले अन्‍य लोगो ने आकर पीडिता को आरोपी से छुड़ाया ।जिसके बाद पीडिता ने उसके पिताजी को दूरभाष पर सूचना देकर मौके स्थल पर बुलाया । जहा पिता को बेटी ने आप बीती बताई ।जिसके बाद आरोपी को पकड़कर सनावद थाने लाया गया । जहा पीडिता ने आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के आधार पर सनावद पुलिस ने आरोपी लखन पिता रामलाल सोनकर उम्र 29 वर्ष निवासी साईं विहार कॉलोनी टवड़ीपुरा सनावद के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात सनावद पुलिस ने धाराओं के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। सम्पूर्ण विचारण पश्चात नाबालिक लड़की के साथ हुई घटना प्रमाणित पाये जाने पर न्‍यायालय ने 29 सितंबर शनिवार को आरोपी को धारा-354 भा.द.सं. में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा-7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई । साथ ही आरोपी पर 2 रुपए का अर्थदण्ड लगाया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।

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