महिला पर हमला करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

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-विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा
अनोखा तीर, हरदा। खिरकिया के वार्ड क्रमांक 10 में महिला पर चाकू से हमला करने के मामले में विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। मामला 24 दिसम्बर 2024 का है। प्रकरण में शासन की ओर से आशाराम रोहित प्रभारी उपनिदेशक जिला अभियोजन ने पैरवी की। मीडिया प्रभारी जिला अभियोजन संचालनालय ने बताया कि पीडिता सुखिया बाई निवासी वार्ड 10 खिरकिया  24 दिसम्बर 2024 को रात करीब 10 बजे  अपने मोहल्ले में राजेश घाटे के साथ ब्रजेश पंडित के घर के सामने रास्ते पर खड़ी थी। तभी ब्रजेश पंडित अपने दोस्त सुरेश कडोले के साथ अपने घर से निकलकर आया और मुझे ब्रजेश और सुरेश मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर बोले की तू यहां पर दारू पीकर क्यों चिल्ला रही है। मैंने दोनों को गाली देने से मना किया तो ब्रिजेश व सुरेश मेरे साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान ब्रजेश पंडित ने अपनी जेब से धारदार चाकू निकालकर मारा, जो कि मेरे बांये तरफ पसली पर लगा। जिससे में घायल हो गई। घटना के बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया । जहां इलाज के दौरान सीटी स्कैन कराने पर फ्रेक्चर होना पाया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट.)  द्वारा 29 जनवरी 2026 को निर्णय पारित कर आरोपी  ब्रजेश पिता मांगीलाल दुबे उम्र 39 वर्ष निवासी वार्ड नं. 10 राजीव नगर खिरकिया थाना छीपाड़ को अनुसूचति जाति / जनजाति अत्याचारण निवारण अधिनियम की धारा 3 (2) (1) के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए अर्थदंड व धारा 118(2) बीएनएस में आजीवन सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं दूसरे आरोपी सुरेश कड़ोले को धारा 115 (2) के तहत न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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