अवैध फॉर्म-7 स्वीकार करने का आरोप

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-विधायक डॉ. दोगने ने जिला निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत
अनोखा तीर, हरदा। विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 15 एवं 16 के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदा को पत्र लिखकर नियमविरुद्ध किए जा रहे कार्य पर तत्काल रोक लगाने एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। विधायक डॉ. दोगने ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए फॉर्म-7 जमा करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 निर्धारित थी। इसके बावजूद निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से फॉर्म-7 स्वीकार किए जाने की जानकारी सामने आई है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म-10 में प्रदर्शित जानकारी के अनुसार हरदा विधानसभा क्षेत्र में नियत अवधि में केवल 198 तथा टिमरनी विधानसभा क्षेत्र में 158 फॉर्म-7 ही प्राप्त हुए थे, जबकि 22 जनवरी 2026 के बाद 27 जनवरी 2026 तक अवैध रूप से अतिरिक्त फॉर्म-7 स्वीकार किए गए, जिनकी संख्या हरदा में 75 एवं टिमरनी में 23 बताई गई है। विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि न केवल निर्धारित तिथि के बाद फॉर्म-7 स्वीकार किए गए, बल्कि बड़ी संख्या में फॉर्म-7 की बीएलओ स्तर पर संदेहास्पद जांच कराई जा रही है, जो निर्वाचन आयोग के निर्देशों का खुला उल्लंघन है। इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। डॉ. दोगने ने चेतावनी दी है कि यदि 22 जनवरी २६ के बाद प्राप्त किसी भी फॉर्म-7 को जांच, सुनवाई या किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए स्वीकार किया जाता है, तो वे संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराने, निर्वाचन आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने तथा लोकतांत्रिक आंदोलन सहित सभी वैधानिक कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। विधायक डॉ. दोगने ने जिला निर्वाचन अधिकारी से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नियमों के उल्लंघन पर तत्काल रोक लगाने तथा दोषी अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।

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