लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में कार्य नहीं करने पर तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों पर अर्थदंड अधिरोपित किया 

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में कार्य नहीं करने पर तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों पर अर्थदंड अधिरोपित किया 

अनोखा तीर नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत सेवाएं निर्धारित समय सीमा में प्रदान न करने पर संबंधित अधिकारियों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। कलेक्टर सोनिया मीना द्वारा अधिनियम की धारा 7(1) की कंडिका (क) एवं (ख) के तहत यह कार्यवाही की गई है। पदाभिहित अधिकारी श्री दीव्याशु नामदेव पर नायब तहसीलदार, नर्मदापुरम ग्रामीण को 07 प्रकरणों के लिये रूपये. 4500/- (चार हजार पाँच सौ रू.), अपर तहसीलदार नर्मदापुरम, ग्रामीण को 01 प्रकरण के लिये रूपये. 1000/-, तहसीलदार नर्मदापुरम ग्रामीण को 01 के लिये रूपये. 500/- अर्थदण्ड की शास्ति अधिरोपित की गई है। संबंधित अधिकारी समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित मध्य में उक्त राशि जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं के आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निराकरण किया जाना आवश्यक है। उक्ताशय में समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान न किए जाने पर अधिनियम की धारा 5(2) के तहत संबंधित अधिकारी पर यह कार्यवाही की गई है।उल्लेखनीय है कि कलेक्टर सोनिया मीना नियमित रूप से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की करती है।

Views Today: 4

Total Views: 228

Leave a Reply

लेटेस्ट न्यूज़

MP Info लेटेस्ट न्यूज़

error: Content is protected !!