–उच्च न्यायालय ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के दिए आदेश
अनोखा तीर, हरदा। हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से पीड़ित परिवारों को उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। राहत शिविर में और मुआवजे के लिए दर-दर भटक रहे इन परिवारों को 11 महीने लंबी लड़ाई में आज एक बड़ी जीत हासिल हुई है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हरदा विस्फोट मामले में चल रही कार्यवाही पर रोक हटा दी। 6 फरवरी 2024 को हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद एनजीटी ने स्वत: संज्ञान लिया था और मृतकों के लिए 15 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा और घायलों और जिनकी संपत्ति नष्ट हो गई थी, उन्हें 5 लाख रुपये देने का आदेश दिया था। फैक्ट्री मालिकों ने उच्च न्यायालय के माध्यम से मुआवजे देने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज माननीय न्यायालय विस्फोट के पीड़ितों के साथ खड़ा था और राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर मृतकों के परिवारों को तुरंत मुआवजा देने के लिए कहा है। पिछले 11 माह से पटाखा ब्लास्ट से पीड़ितों को अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत अधिवक्ता अवनि बंसल ने बताया कि अभी तक 13 मृतकों में से 4 मृतकों को 15 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो पाई है, लेकिन शेष 9 मृतकों को राशि मिलना शेष है। वहीं इस दुर्घटना में घायल लोगों और जिनके मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, उन्हें भी पूर्ण राशि नहीं मिल पाई है। प्रशासन को चाहिए कि अब तत्काल इन पीड़ित परिवारों को लाभ दे।
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