राजसात वाहनों को मिलेगा सरकारी नंबर, वन अमला कर सकेगा उपयोग
गणेश पांडे, भोपाल। राज्य का वन विभाग विभिन्न वन अपराधों में राजसात किए गए वाहनों का सरकारी नंबर लेकर उनका विभागीय कार्यों में उपयोग करेगा। इस संबंध में उच्च स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी वनमंडलों के अंतर्गत वन अपराध प्रकरणों में राजसात किए गए वाहनों में यदि कोई वाहन विभागीय उपयोग हेतु उपलब्ध हो, तो उसका विधिवत प्रस्ताव तैयार कर मुख्य वनसंरक्षक विभागीय उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेंगे। साथ ही अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक समन्वय भोपाल मुख्यालय से वाहन उनके वनमण्डल को आवंटित कराएंगे एवं आरटीओ भोपाल से सरकारी नंबर एमपी- 02 प्राप्त करेंगे। यदि उनके वनमंडल में वाहनों की आवश्यकता न हो, तो अन्य वनमंडलों से वाहन उपयोग में लिए जाने का अनुरोध कर सकते हैं। राजसात की कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिए गए निर्देश लंबित एवं कालातीत वन अपराध प्रकरणों की समीक्षा वनमंडल स्तर पर स्वयं वनमंडलाधिकारी निरंतर करते रहें, ताकि कोई प्रकरण कालातीत न हो सके। इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाए। मुख्य वनसंरक्षक भी समय-समय पर मासिक बैठक में इस बिन्दु की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई प्रकरण कालातीत न हो। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुए नवीन संशोधनों का अध्ययन कर अधीनस्थ स्टाफ को अवगत कराया जाए।