हरदा

न्यायालय का फैसला, एक ही परिवार के पांच सदस्यों को उम्रकैद    

दो साल पहले ग्राम दूधकच्छ का मामला

 

अनोखा तीर, हरदा। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों को अर्थदंड से दंडित भी किया है। मामला करीब दो साल पहले २८ दिसम्बर को ग्राम दूधकच्छ का है। शासन की ओर से प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी आसाराम रोहित एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार अहिरवार ने पैरवी की। श्री रोहित ने प्रकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक को रात करीब 11 बजे रूकमणी बाई पत्नि आनंदराम दमाड़े ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात्रि में 8 बजे के आसपास घर के सभी सदस्य खाना खाने के बाद बैठे हुए थे। वहीं बेटा जितेन्द्र गांव में घूमने चला गया, तभी गांव के नंदलाल लामकुचे का लडका धन्नू दौड़ता हुआ आया और बताया कि जितेन्द्र को विशाल, संजय, अनिल, रामबाई और मानकचंद डोंगरे ने मिलकर लहुलुहान कर दिया है। गांव के नवाब मुसलमान के घर के सामने जितेन्द्र रोड पर पड़ा है। फरियादिया के मुताबिक खबर सुनकर दौड़े-दौड़े वहां पहुंचे। इस दौरान पीछे से मेरी दोनों बेटियां सरोज और रानू भी घटनास्थल पर पहुंच गई थीं। जहां देखा कि विशाल के हाथ में लोहे की बड़ी दराती है, वहीं उसके साथ संजय अनिल, रामबाई और मानकचंद खड़ा था। इस दौरान जहां बेटा जितेन्द्र रोड पर गंभीर हालत में पड़ा था, वहीं मौके पर पहुंचे मैं और मेरी बेटियों को देखकर आरोपियों ने कहा कि तेरे लड़के को काट दिया है। अब जा तुझसे जो बन पड़े कर लेना और वहां से चलते बने। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रोहित ने बताया कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों का दोष सिद्ध होने पर सभी आरोपियों को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसी प्रकार भादवि की धारा 148 अंतर्गत 2-2 साल का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये अर्थदंड , भादवि की धारा 147 में एक-एक साल का कठोर कारावास एवं पांच-पांच सौ रूपये अर्थदंड तथा आरोपी विशाल डोंगरे को धारा 25 ( ख ) आयुध अधिनियम अंतर्गत एक साल का कठोर कारावास एवं पांच सौ रूपये अर्थदंड ठोका है।

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