नाबालिग चचेरी बहन से भाई ने किया दुष्‍कर्म हुई ये सजा 

विकास पवार बड़वाह– भाई बहन का रिश्ता उस समय तार तार हो गया। जब एक चहरे भाई ने मौके का फायदा उठाकर अपनी ही नाबालिक चचेरी बहन के साथ कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया। उल्लेखनीय है की इंदौर रोड स्थित एक कालोनी में रहने वाली पीड़िता की मां 10 जनवरी 2022 को पीथमपुर शादी में गई थी। इस दौरान पीडिता पास में ही रहने वाले अपने बड़े पापा के घर चली गई थी। जहां रात्री में करीब 8 बजे बड़े पापा का लड़का आरोपित लव पीडिता से बोला कि तु छत पर जाकर बाल्‍टी लेकर आ। जब पीडिता छत पर बाल्‍टी लेने गई। तो आरोपित ने उसे जबरदस्‍ती छत पर बने कमरे में लेकर गया। जहा उसने उसके साथ खोटा काम किया। इस बात का पीडिता द्वारा विरोध भी किया। जब पीड़िता ने यह बात घरवालों को बताने को कही। तो आरोपी ने कहा कि यदि तुने किसी को यह बात बताई। तो मैं तुझे और तेरे परिवार वालों को जान से खत्‍म कर दूंगा। इस डर और बदनामी के कारण पीडिता ने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर आरोपी लव ने पीडिता को दो तीन बार छत पर बने कमरे में ले जाकर उसके साथ खोटा काम किया। जब पीडिता को पेट में तकलीफ हुई तो पीडिता के परिजन उसे डॉक्‍टर के पास ले गये। जहा डॉक्‍टर ने पीडिता को 7 माह का गर्भ होना बताया। पीडिता ने अपने माता पिता के साथ बड़वाह थाने पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी लव के विरूद्ध अपराध दर्ज कर अनुसंधान पश्‍चात अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया। जहां माननीय न्‍यायालय बड़वाह द्वारा विचारण पश्‍चात आरोपी लव को 3/4 (2), 5एल/6, 5जे-2/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया। वही आरोपी पर 15 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चम्पालाल मुजाल्दे द्वारा की गई।

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