समाधान योजना के द्वितीय चरण की अवधि में एक माह का विस्तार

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– 31 मार्च तक मिलेगा 90 फीसदी तक सरचार्ज में छूट का लाभ
अनोखा तीर, हरदा। मप्र सरकार की समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय चरण की अवधि एक माह और बढ़ा दी गई है। बकायादार उपभोक्ताओं की सतत भागीदारी और उनके उत्साह को देखते हुए योजना के द्वितीय चरण की अवधि अब 31 मार्च कर दी गई है। पिछले साल 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर लाखों बकायादार उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ता योजना के द्वितीय चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं। मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं, जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एक मुश्त बकाया राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं। यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के द्वितीय चरण में सरचार्ज में 70 से लेकर 90 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने पर 50 से लेकर 60 प्रतिशत तक छूट का विकल्प मिल रहा है।

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